आपदा राहत सहायता योजना उत्तर प्रदेश

Written By Gautham Krishna   | Updated on May 30, 2023



पात्रता

  • अद्यतन रूप से पंजीकृत श्रमिक।

  • कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुये बनायी गयी योजना।

आवश्यक अभिलेख

  • पूर्णतया पेपर-लेस स्कीम।

  • कोई आवेदन पत्र वांछित नहीं।

  • डाटाबेस में आधार संख्या तथा बैंक खाते का विवरण उपलब्ध होना।

देय हितलाभ

अद्यतन पंजीकृत निर्माण श्रमिक को एकमुश्त रू0 1000/- की धनराशि वार्षिक/अर्द्धवार्षिक/त्रैमासिक/ मासिक के रूप में, जैसा कि केन्द्र/राज्य सरकार अथवा बोर्ड द्वारा विहित किया जाये, आर्थिक सहायता के रूप में बैंक खातों में देय होगी।