अटल आवासीय विद्यालय योजना उत्तर प्रदेश

Written By Gautham Krishna   | Updated on May 30, 2023



पात्रता

  • इस योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चे एवं ऐसे अद्यतनीकृत रूप से विधिवत पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो पंजीयन के उपरांत कम से कम 01 वर्ष (365 दिन) बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर चुके हों, उनके बच्चे पात्र होंगे।

  • योजना के अंतर्गत पंजीकृत कामगार के अधिकतम 02 बच्चे विद्यालय में अध्ययन करने हेतु पात्र होंगे।

विद्यालय संचालन की रूप रेखा

  • इन विद्यालयों में शिक्षा का पाठ्यक्रम सी.oबीoएसoईo बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम से नवोदय विद्यालय की भाँति किया जायेगा।

  • प्रत्येक विद्यालय की छात्र क्षमता 1000 की होगी, जिसमें 500 छात्र एवं 500 छात्राएं होंगी।

  • प्रत्येक वर्ष निर्माण श्रमिकों के बच्चों एवं अनाथ बेसहारा बच्चों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का मेरिट के अनुसार विद्यालयों में प्रवेश लिया जायेगा।

विद्यालयों में प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ

  • विद्यालय में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण छात्रावास, खान-पान, खेलकूद, चिकित्सा, सुरक्षा आदि सुविधा जैसे की अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा नियत की जाये, प्रदान किये जाने का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धन समिति का होगा।