आवासीय विद्यालय योजना उत्तर प्रदेश
- Sections
- पात्रता
- आवश्यक अभिलेख
- देय हितलाभ
- FAQs
पात्रता
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इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 06 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराते हुए उन्हें गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना है।
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पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिकों के ऐसे पुत्र/पुत्रियां, जिनकी आयु 06 से 14 वर्ष के मध्य हैं, आवासीय विद्यालयों में प्रवेश पाने के पात्र होंगे।
आवश्यक अभिलेख
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पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति
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अद्यतन अंशदान जमा होने का साक्ष्य
देय हितलाभ
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पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिकों के ऐसे पुत्र/पुत्रियां, जिनकी आयु 06 से 14 वर्ष के मध्य हैं, हेतु निःशुुल्क आवासीय शिक्षा।
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निःशुल्क आवास, वस्त्र, भोजन एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध।
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प्रदेश के 12 जनपदों में संचालित।
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अटल आवायीय विद्यालयों के प्रारम्भ होने के उपरान्त उनमें विलय।
FAQs
You can find a list of common Uttar Pradesh Government Schemes queries and their answer in the link below.
Uttar Pradesh Government Schemes queries and its answers
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