दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना
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- पात्रता
- आवश्यकताएं
- आवेदन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश दीन दयाल योजना प्रारंभ की गई है जिसके माध्यम से प्रदेश में निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिको को सरकारी योजनाओ से जुडी जानकारी उपलब्ध कराइ जाएगी ताकि वो विभिन्न सरकारी लाभ से अवगत हो सके इस योजना का क्रियान्वयन भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार परिषद् के माध्यम से किया जायेगा | यह योजना श्रमिको के जीवन स्तर में सुधार हेतु उपयोगी सिद्ध होगी | इसके अतिरिक्त श्रमिको का सशक्तिकरण होगा और वेयोजना के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकेगे|
योजना का उद्देश्य कौशल विकास प्रशिक्षण, शिक्षा एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर श्रमिको का सशक्तिकरण एवं उनका सामाजिक आर्थिक उत्थान है |
लाभ
दीनदयाल उपाध्याय चेतना योजना के तहत सरकार पात्र उम्मीदवारों को कौशल विकास प्रशिक्षण, शिक्षा और उद्यमिता विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना लाभार्थियों को सूक्ष्म-उद्यम और स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने, तकनीकी सहायता प्रदान करने और विपणन सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।
पात्रता
आयु :18 से 25 वर्ष की आयु के बीच
उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी
बेरोजगार होना चाहिए.
आवश्यकताएं
- आवेदक का आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण
- ईमेल एड्रेस
आवेदन प्रक्रिया
श्रम विभाग में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करे |
आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां अंकित करे |
आवेदन पत्र के साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज संलग्न करे |
आवेदन पत्र उसी विभाग में जमा करे जहां से आपने इसे प्राप्त किया है।