मध्य प्रदेश में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें?

Written By Manya Khare   | Reviewed By Tesz Editorial Contributors | Published on October 04, 2023




जाति प्रमाणपत्र एक आधिकारिक बयान होता है जिसे राज्य सरकार नागरिक को उसकी जाति की पुष्टि करने के लिए प्रदान करती है।

मध्य प्रदेश में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति प्रमाणपत्र के लिए पात्रता मापदंड

  • आवेदक मध्य प्रदेश के निवासी होने चाहिए।

  • आवेदक देणोटिफाइड या नोमैड जाति का होना चाहिए।"

मध्य प्रदेश में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति प्रमाणपत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़

मध्य प्रदेश विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के लिए देणोटिफाइड और नोमैड जाति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:"

  • जाति की पुष्टि हेतु - आवेदक को उसके परिवार में किसी सदस्य (पिता/चाचा/भाई/बहन/दादा/पिता पक्ष से अन्य रक्त संबंधी) को पूर्व में जारी किये गये जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति/शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र/शासकीय-अर्द्ध शासकीय सेवा का रिकार्ड/राशन कार्ड/अचल संपत्ति (भू-अभिलेख) का रिकार्ड (जो उपलब्ध हो)
  • वर्तमान में म. प्र. में निवास होने का कोई भी प्रमाण

  • स्वयं आवेदक के शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति ।

  • जाति एवं निवास की तिथि के संबंध में संलग्न घोषणा पत्र ।

MP ई-डिस्ट्रिक्ट पर पंजीकरण कैसे करें?

MP ई-डिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें।

  • MP ई-डिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं।
  • ‘MP लोक सेवा गारंटी पोर्टल' पर क्लिक करें।
  • 'नागरिक पंजीकरण' पर क्लिक करें।
  • अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल, और पासवर्ड जैसे विवरण दर्ज करें।

MP edistrict registration Denotified and Nomad Caste Certificate in Madhya Pradesh

  • कैप्चा दर्ज करें।
  • ‘अपने मोबाइल नंबर और ईमेल को सत्यापित करने के लिए यहाँ क्लिक करें' पर क्लिक करें।
  • आपके फ़ोन नंबर और ईमेल पर OTP भेजा जाएगा।
  • अपना विवरण सत्यापित करें।
  • किसी सेवा के लिए आवेदन करने से पहले, अपना प्रोफ़ाइल पूरा करें, अपना व्यक्तिगत विवरण, पता और प्रोफ़ाइल चित्र अपलोड करें।

मध्य प्रदेश में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

मध्य प्रदेश में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें:

  • MP ई-डिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं.

  • 'MP लोक सेवा गारंटी पोर्टल' पर क्लिक करें.

  • अपने ईमेल और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें.

  • 'समाधान एक दिन' पर क्लिक करें.

  • 'प्रमाणपत्र' पर क्लिक करें.

  • 'विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति प्रमाणपत्र' का चयन करें।

Denotified and Nomad Caste Certificate in Madhya Pradesh apply one

  • 'आवेदन और शुल्क विवरण' के तहत, 'आवेदन' पर क्लिक करें।

online application Denotified and Nomad Caste Certificate in Madhya Pradesh

  • आपकी स्क्रीन पर 'विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति प्रमाणपत्र' के लिए एक आवेदन खुलेगा।

Denotified and Nomad Caste Certificate in Madhya Pradesh application form online

  • अपना विवरण ध्यान से दर्ज करें।

  • ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।

मध्य प्रदेश में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जातिप्रमाणपत्र के लिए आवेदन शुल्क

  • लोक सेवा केंद्र- Rs. 20

  • ऑनलाइन - निशुल्क

मध्य प्रदेश में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति प्रमाण पत्र की स्थिति को कैसे ट्रैक करें?

मध्य प्रदेश में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति प्रमाणपत्र की स्थिति को ट्रैक करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें:

Track status Denotified and Nomad Caste Certificate in Madhya Pradesh

  • आप अपने पंजीकरण संख्या या मोबाइल नंबर द्वारा अपने आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं।

  • अपना पंजीकरण संख्या या मोबाइल नंबर दर्ज करें।

  • अपने आवेदन की स्थिति देखें।

मध्य प्रदेश में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की समय सीमा

शहरी क्षेत्रों के लिए: 30 कार्य दिवस

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए: 30 कार्य दिवस

संदर्भ

इस गाइड को बनाते समय, हमने आधिकृत सरकारी आदेश, उपयोगकर्ता मैनुअल्स, और सरकारी वेबसाइटों से संबंधित सामग्री जैसे उच्च गुणवत्ता वाले, विश्वसनीय स्रोतों का संदर्भ लिया है।

 

FAQs

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