विकलांग प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश

Written By Manya Khare   | Reviewed By Tesz Editorial Contributors | Updated on September 12, 2023



विकलांग प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है जिसका उद्घाटन व्यक्ति की विकलांगता स्थिति को प्रमाणित करने के लिए होता है। 

इसे स्वास्थ्य विभाग उन व्यक्तियों को जारी करता है जो जन्म से ही या अपने जीवनकाल में किसी कारणवश से विकलांग हैं, और विकलांगता के प्रकार और प्रतिशत विकलांग व्यक्ति पर निर्भर करता है। 

शिक्षण संस्थानों, रोजगार और अन्य सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। 

उत्तर प्रदेश में विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के योग्यता मापदंड 

कोई भी विकलांग व्यक्ति, विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए पात्र हैं। 

उत्तर प्रदेश में विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

उत्तर प्रदेश में विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:

- राशन कार्ड की प्रतिलिपि

- मतदाता पहचान पत्र

- घोषणापत्र (यदि आवेदक बीमा का दावा करते हैं)

- चार फोटोग्राफ

- जाति प्रमाण पत्र (शुल्क माफी के लिए)

यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण करें 

जाति प्रमाणपत्र ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए, आपको पहले यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में पंजीकरण करना होगा।
यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन।

  • UP E-District Portal पर जाएं।

  • 'Citizen Login (E-Saathi)' पर क्लिक करें।

  • 'नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण' पर क्लिक करें।

  • अपनी लॉगिन आई. डी, नाम, पता, फ़ोन नंबर जैसी आवश्यक जानकारी प्रदान करें।

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  • दिए गए फ़ोन नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा।

  • OTP दर्ज करें और एक पासवर्ड बनाएं।

  • आपका पंजीकरण पूरा हो चुका है। अब आप अपने आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। 

उत्तर प्रदेश में विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

उत्तर प्रदेश में विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित निर्देशो का पालन करें।

  • UP E-District Portal पर जाएं।

  • 'E-SATHI SERVICES' में 'दिव्यांग प्रमाण पत्र' का चयन करें।

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  • दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए, एक आवेदन पत्र आपकी स्क्रीन पर खुलेगा।

  • आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें।

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  • सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

  • सभी जानकारी भरने के बाद, फ़ॉर्म के नीचे ‘Submit" बटन पर क्लिक करें।

  • आवेदक सेवा से सम्बन्धित शुल्क को जमा करने हेतु “सेवा शुल्क ” लिंक पर क्लिक करे जिसके पश्चात पोर्टल द्वारा आवेदन को पेमेन्ट गेटवे पर अग्रेसित किया जालेगा जिसमे आवेदक आनलाईन मोड यथा डेबिट कार्ड, नेट बैंकिग एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सेवा शुल्क एवं पेमेन्ट गेटवे का ट्रारजैक्शन चार्ज का भुगतान कर सकते है।

  • स्‍वास्थ्य विभाग द्वारा आवेदक का मूल्‍यांकन किया जाता है, और स्थापित मापदंडों के आधार पर उनकी विकलांगता और विकलांगता का प्रतिशत निर्धारित किया जाता है।

दिव्यांग प्रमाणपत्र की स्थिति ट्रैक करे 

उत्तर प्रदेश में जाति प्रमाणपत्र की स्थिति को ट्रैक करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें।

  • UP E-District Portal पर जाएं।

  • 'आवेदन की स्थिति (Application Status)' पर क्लिक करें।
  • आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए अपनी पंजीकरण संख्या (Application Number) दर्ज करें।

संदर्भ 

इस गाइड को बनाते समय, हमने आधिकृत सरकारी आदेश, उपयोगकर्ता मैनुअल्स, और सरकारी वेबसाइटों से संबंधित सामग्री जैसे उच्च गुणवत्ता वाले, विश्वसनीय स्रोतों का संदर्भ लिया है।

  1. UP E-District Portal
  2. UP E-District Online Services List
  3. UP E-District Online Services List
 

FAQs

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You can find a list of common Disability Certificate Uttar Pradesh queries and their answer in the link below.
Disability Certificate Uttar Pradesh queries and its answers
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