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दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना मध्यप्रदेश
Written By Gautham Krishna
| Updated on May 30, 2023
दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना पात्रता के मापदंड
- 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के दिव्यांग बच्चें
दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना अर्हताएं
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मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
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6 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के दिव्यांग व्यक्ति जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो।
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समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो एवं स्पर्श पोर्टल पर सत्यापित हो
दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना सहायता
₹ 600 प्रतिमाह
दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें :-
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तीन फोटो
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आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
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निःशक्तता का प्रमाण पत्र
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9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
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ग्रामीण क्षेत्र - ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
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शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
आवेदन निराकरण की समय - सीमा
लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस