उत्तर प्रदेश में निवास प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें?

Written By Manya Khare   | Reviewed By Tesz Editorial Contributors | Updated on September 07, 2023



निवास प्रमाण पत्र एक आधिकारिक जानकारी है जो राज्य सरकार द्वारा नागरिक को प्रदान की जाती है, जिससे आवेदक के निवास की पुष्टि होती है। एक निवास प्रमाण पत्र आमतौर पर इसकी प्रमाणित करने के लिए जारी करा जाता है कि प्रमाण पत्र धारक वह राज्य/संघ के निवासी हैं, जिसके द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है।

निवास प्रमाण पत्र केवल एक ही राज्य/संघ में बनाया जा सकता है। एक से अधिक राज्य/संघ से निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना एक अपराध है।

यह प्रमाण पत्र निवास के प्रमाण के रूप में आवश्यक होता है, ताकि शिक्षा संस्थानों और सरकारी सेवा में निवासियों की कोटा का उपयोग किया जा सके, साथ ही नौकरियों के मामले में भी जहां निवासियों को प्राथमिकता दी जाती है।

उत्तर प्रदेश में निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के योग्यता मापदंड

कोई भी व्यक्ति जो की  उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, वे आवेदन कर सकते हैं जो ।

उत्तर प्रदेश में निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  • स्वप्रमाणित घोषणा पत्र

  • राशन कार्ड की छाया प्रति/बिजली का बिल

  • वोटर पहचान पत्र की छाया प्रति

  • यदि शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र

यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण करें

निवास प्रमाणपत्र ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए, आपको पहले यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में पंजीकरण करना होगा।
यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन।

  •  UP E-District Portal पर जाएं।
  • 'Citizen Login (E-Saathi)' पर क्लिक करें।

  • 'नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण' पर क्लिक करें।

  • अपनी लॉगिन आई. डी, नाम, पता, फ़ोन नंबर जैसी आवश्यक जानकारी प्रदान करें।

edistrict registration domicile certificate Uttar Pradesh

  • दिए गए फ़ोन नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा।

  • OTP दर्ज करें और एक पासवर्ड बनाएं।

  • आपका पंजीकरण पूरा हो चुका है। अब आप अपने आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। 

उत्तर प्रदेश में निवास प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।

उत्तर प्रदेश में 'निवास प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें।

  • UP E-District Portal पर लॉगिन करें।

  • ‘E-SATHI SERVICES’ के तहत 'निवास प्रमाणपत्र' विकल्प का चयन करें।

Domicile Certificate online application uttar pradesh

  • 'निवास प्रमाणपत्र आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें।

uttar pradesh Domicile Certificate online application

  • यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, तो ‘ग्रामीण’ विकल्प का चयन करें, और यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो नगरीय क्षेत्र का विकल्प चुनें।

  • सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

  • सभी जानकारी भरने के बाद, फ़ॉर्म के नीचे ‘Submit" बटन पर क्लिक करें।

  • आवश्यक भुगतान करें।

उत्तर प्रदेश में निवास प्रमाणपत्र डाउनलोड करें 

तहसीलदार आवेदन की प्रमाणिता करते हैं और इसे लेखपाल को निरीक्षण के लिए आगे भेजते हैं। लेखपाल फिर तहसीलदार को निरीक्षित रिपोर्ट जमा करते हैं। लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार आवेदन को मंजूर करते हैं और निवास प्रमाणपत्र जारी करते हैं।

एक बार निवास प्रमाणपत्र मंजूर हो जाए, तो आप इसे निम्नलिखित निर्देशों का उपयोग करके डाउनलोड कर सकते हैं:

  • UP E-District Portal पर लॉग इन करें।

  • 'आवेदन की सूची' पर क्लिक करें।

  • निवास प्रमाणपत्र डाउनलोड करने के लिए अपने आवेदन पत्र पर क्लिक करें।

निवास प्रमाणपत्र की स्थिति ट्रैक करे 

उत्तर प्रदेश में निवास प्रमाणपत्र की स्थिति को ट्रैक करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें।

  • UP E-District Portal पर जाएं।
  • 'आवेदन की स्थिति (Application Status)' पर क्लिक करें।

track status domicile certificate uttar pradesh

  • आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए अपनी पंजीकरण संख्या (Application Number) दर्ज करें।

उत्तर प्रदेश में निवास प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय 

आवेदक के सही प्रमाणिता के 20 दिनों बाद आवेदक को निवास प्रमाणपत्र प्राप्त होगा।

उत्तर प्रदेश में निवास प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक शुल्क

  1. उपयोगकर्ता शुल्क - रुपये 15/- (निर्धारित)

  2. सेवा शुल्क - आवश्यक नहीं है

संदर्भ

इस गाइड को बनाते समय, हमने आधिकृत सरकारी आदेश, उपयोगकर्ता मैनुअल्स, और सरकारी वेबसाइटों से संबंधित सामग्री जैसे उच्च गुणवत्ता वाले, विश्वसनीय स्रोतों का संदर्भ लिया है।

  1. UP E-District Portal
  2. UP E-District Portal Links
  3. UP E-District Online Services List

FAQs

What are some common queries related to Domicile Certificate Uttar Pradesh?
You can find a list of common Domicile Certificate Uttar Pradesh queries and their answer in the link below.
Domicile Certificate Uttar Pradesh queries and its answers
Where can I get my queries related to Domicile Certificate Uttar Pradesh answered for free?
Tesz is a free-to-use platform for citizens to ask government-related queries. Questions are sent to a community of experts, departments and citizens to answer. You can ask the queries here.
Ask Question
Can I edit/delete/update the uploaded documents?
No, once the document is uploaded it cannot be edited/deleted/updated.
What should I do if my application has been rejected?
You will have to apply again after completing the documents/procedure because once the application is rejected by the concerned authority; no further action can be taken on it. For further information on reason of rejection you may contact to the respective approval authority of the district.
My Issued Certificate is not verifying online from the edistrict.up.gov.in. What should I do?
Please contact concern district administration/approval authority with your original certificates.