उत्तर प्रदेश में दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को वित्तीय सहायता कैसे प्राप्त करें?
- Sections
- दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण करें
- उत्तर प्रदेश में दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को वित्तीय सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- उत्तर प्रदेश में दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को वित्तीय सहायता के लिए अनुदान के लिए आवेदन शुल्क
- दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को वित्तीय सहायता के अनुदान के आवेदन की स्थिति ट्रैक करे
- संदर्भ
- FAQs
दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को वित्तीय सहायता एक समर्थन कार्यक्रम को सूचित करता है जिसका उद्देश्य वो महिलाएं है जो दहेज प्रथाओं से संबंधित पीड़ा या हिंसा का सामना कर चुकी हैं, जो कुछ संस्कृतियों में प्रचलित है। ये कार्यक्रम, जो आमतौर पर सरकारों या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रारंभ किए जाते हैं, प्रभावित महिलाओं को सशक्त करने का लक्ष्य रखते हैं, उन्हें वित्तीय संसाधन प्रदान करके उनके जीवन को पुनर्निर्माण करने में मदद करने के रूप में।
दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
उत्तर प्रदेश में दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक होते हैं.
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दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम की धारा -498(ए) के अंतर्गत मुक़दमा, गुजरा भत्ता परिवार की प्रति या ऍफ़.आई.आर. की प्रति
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निवास प्रमाण पत्र
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पुनर्विवाह न किये जाने का प्रमाणपत्र
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बैंक पासबुक की छाया प्रति
यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण करें
दहेज प्रथा से पीडित महिलाओं को वित्तीय सहायता के ऑनलाइन आवेदन के लिए, आपको पहले यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में पंजीकरण करना होगा।
यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन।
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UP E-District Portal पर जाएं।
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'Citizen Login (E-Saathi)' पर क्लिक करें।
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‘'नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण' पर क्लिक करें।
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अपनी लॉगिन आई. डी, नाम, पता, फ़ोन नंबर जैसी आवश्यक जानकारी प्रदान करें।
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दिए गए फ़ोन नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा।
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OTP दर्ज करें और एक पासवर्ड बनाएं।
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आपका पंजीकरण पूरा हो चुका है। अब आप अपने आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को वित्तीय सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उत्तर प्रदेश में दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को वित्तीय सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित निर्देशो का पालन करें।
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UP E-District Portal पर लॉगिन करें।
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'E-SATHI SERVICES' में, 'महिला कल्याण और बाल विकास विभाग' के तहत, 'दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को वित्तीय सहायता'।
- इसके बाद, आपकी स्क्रीन पर 'दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को वित्तीय सहायता' के लिए एक आवेदन पत्र खुलेगा।
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यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, तो ‘ग्रामीण’ विकल्प का चयन करें, और यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो नगरीय क्षेत्र का विकल्प चुनें।
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सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
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सभी जानकारी भरने के बाद, फ़ॉर्म के नीचे ‘Submit" बटन पर क्लिक करें।
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आवश्यक भुगतान करने के लिए आवेदक को "सेवा शुल्क" लिंक पर क्लिक करके सेवा संबंधित शुल्क प्रस्तुत करना होगा। पोर्टल आवेदन को भुगतान गेटवे पर रूट करेगा, जहां आवेदक को ऑनलाइन मोड्स जैसे कि डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा।
उत्तर प्रदेश में दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को वित्तीय सहायता के लिए अनुदान के लिए आवेदन शुल्क
सेवा शुल्क - रुपये 15
दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को वित्तीय सहायता के अनुदान के आवेदन की स्थिति ट्रैक करे
उत्तर प्रदेश में दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को वित्तीय सहायता के अनुदान के आवेदन स्थिति को ट्रैक करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें।
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UP E-District Portal पर जाएं।
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'आवेदन की स्थिति' पर क्लिक करें।
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आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए अपनी पंजीकरण संख्या दर्ज करें।
संदर्भ
इस गाइड को बनाते समय, हमने आधिकृत सरकारी आदेश, उपयोगकर्ता मैनुअल्स, और सरकारी वेबसाइटों से संबंधित सामग्री जैसे उच्च गुणवत्ता वाले, विश्वसनीय स्रोतों का संदर्भ लिया है।
FAQs
You can find a list of common Uttar Pradesh Government Schemes queries and their answer in the link below.
Uttar Pradesh Government Schemes queries and its answers
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