गम्भीर बीमारी सहायता योजना उत्तर प्रदेश

Written By Gautham Krishna   | Updated on May 30, 2023



पात्रता

  • अद्यतन पंजीकृत श्रमिक।

  • ऐसे श्रमिक जो प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना एवं मुख्यमन्त्री जन-आरोग्य योजना में हितलाभ हेतु पात्र नहीं हैं।

  • योजना में पंजीकृत श्रमिक तथा उसकी पति/ पत्नी, अविवाहित पुत्रियाॅं एवं 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र सम्मिलित हैं।

आवश्यक अभिलेख

  • अद्यतन पंजीकृत होने का साक्ष्य

  • बीमारी से सम्बन्धित अभिलेख

  • नियत प्रारूप पर चिकित्सक का प्रमाण पत्र

  • दवाईयों के क्रय पर मूल बिल

  • अविाहित पुत्री या 21 वर्ष से कम आयु का पुत्र होने पर आश्रित होने का प्रमाण-पत्र।

देय हितलाभ

  • सरकारी/ स्वायत्तशासी चिकित्सालयों अथवा SACHIS के इम्पैनल्ड चिकित्सालयों में अलाज कराने पर आयुष्मान भरत योजना में देय हितलाभ के समतुल्य राशि पूर्ण प्रतिपूर्ति।

  • चिकित्सा/शल्यक्रिया में चिकित्सालय द्वारा इलाज का इस्टीमेट दिये जाने पर चिकित्सालय को अग्रिम राशि का भी भुगतान किया जा सकता है।

  • कोई अधिकतम राशि नियत नहीं।