गम्भीर बीमारी सहायता योजना उत्तर प्रदेश
- Sections
- पात्रता
- आवश्यक अभिलेख
- देय हितलाभ
पात्रता
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अद्यतन पंजीकृत श्रमिक।
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ऐसे श्रमिक जो प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना एवं मुख्यमन्त्री जन-आरोग्य योजना में हितलाभ हेतु पात्र नहीं हैं।
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योजना में पंजीकृत श्रमिक तथा उसकी पति/ पत्नी, अविवाहित पुत्रियाॅं एवं 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र सम्मिलित हैं।
आवश्यक अभिलेख
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अद्यतन पंजीकृत होने का साक्ष्य
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बीमारी से सम्बन्धित अभिलेख
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नियत प्रारूप पर चिकित्सक का प्रमाण पत्र
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दवाईयों के क्रय पर मूल बिल
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अविाहित पुत्री या 21 वर्ष से कम आयु का पुत्र होने पर आश्रित होने का प्रमाण-पत्र।
देय हितलाभ
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सरकारी/ स्वायत्तशासी चिकित्सालयों अथवा SACHIS के इम्पैनल्ड चिकित्सालयों में अलाज कराने पर आयुष्मान भरत योजना में देय हितलाभ के समतुल्य राशि पूर्ण प्रतिपूर्ति।
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चिकित्सा/शल्यक्रिया में चिकित्सालय द्वारा इलाज का इस्टीमेट दिये जाने पर चिकित्सालय को अग्रिम राशि का भी भुगतान किया जा सकता है।
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कोई अधिकतम राशि नियत नहीं।