उत्तर प्रदेश में आय प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें?
- Sections
- आय प्रमाणपत्र प्राप्त करने के यूपी में पात्रता मापदंड
- यूपी में आय प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण करें
- उत्तर प्रदेश में आय प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
- उत्तर प्रदेश में आय प्रमाणपत्र डाउनलोड करें
- उत्तर प्रदेश में आय प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए ऑफ़लाइन आवेदन करें।
- आय प्रमाणपत्र की स्थिति ट्रैक करे
- उत्तर प्रदेश में आय प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय
- उत्तर प्रदेश में आय प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक शुल्क
- आय प्रमाणपत्र आवेदन पत्र
- संदर्भ
- FAQs
आय प्रमाणपत्र राज्य सरकार द्वारा नागरिक को प्रदान किया जाने वाला आधिकारिक बयान होता है, जिसमें उसकी वार्षिक आय की पुष्टि की जाती है। यह प्रमाणपत्र एक व्यक्ति/परिवार की सभी प्रकार की स्रोतों से आने वाली वार्षिक आय का विवरण देता है।
आय प्रमाणपत्र प्राप्त करने के यूपी में पात्रता मापदंड
यूपी के निवासी आय प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकता है।
यूपी में आय प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
यूपी में आय प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक होते हैं।
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- राशन कार्ड की छाया प्रति
- वेतन भोगी होने की दशा में अद्यतन वेतन पर्ची
यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण करें
आय प्रमाणपत्र ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए, आपको पहले यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में पंजीकरण करना होगा।
यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन।
- UP E-District Portal पर जाएं।
- 'Citizen Login (E-Saathi)' पर क्लिक करें।
- 'नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण' पर क्लिक करें।
- अपनी लॉगिन आई. डी, नाम, पता, फ़ोन नंबर जैसी आवश्यक जानकारी प्रदान करें।
- दिए गए फ़ोन नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा।
- OTP दर्ज करें और एक पासवर्ड बनाएं।
- आपका पंजीकरण पूरा हो चुका है। अब आप अपने आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में आय प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
उत्तर प्रदेश में आय प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें।
- UP E-District Portal पर लॉगिन करें।
- ‘E-SATHI SERVICES’ के तहत 'आय प्रमाणपत्र' विकल्प का चयन करें।
- आय प्रमाणपत्र आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें।
- यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, तो ‘ग्रामीण’ विकल्प का चयन करें, और यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो नगरीय क्षेत्र का विकल्प चुनें।
- परिवार की आय का आगणन करने हेतु परिवार में पति-पत्नी,अवयस्क एवं अविवाहित वयस्क संताने तथा आश्रित माता पिता को सम्मिलित किया जायेगा इसमें आश्रित का तात्पर्य जिनकी स्वयं की कोई आय न हो और जो परिवार के साथ रहते हो । आय का आगणन करने के लिए परिवार की समस्त आय को संज्ञान में लिया जायेगा । परिवार के मुखिया की आय एवं परिवार के अन्य सदस्यों की आय के आधार पर आय प्रमाणपत्र को निर्गत किया जायेगा परन्तु परिवार में कोई विधवा अथवा परित्यवक्ता महिला होने की दशा में उसकी आय में सम्मलित नहीं किया जायेगा |
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- सभी जानकारी भरने के बाद, फ़ॉर्म के नीचे ‘Submit" बटन पर क्लिक करें।
- आवेदक सेवा से सम्बन्धित शुल्क को जमा करने हेतु “सेवा शुल्क ” लिंक पर क्लिक करे जिसके पश्चात पोर्टल द्वारा आवेदन को पेमेन्ट गेटवे पर अग्रेसित किया जालेगा जिसमे आवेदक आनलाईन मोड यथा डेबिट कार्ड, नेट बैंकिग एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सेवा शुल्क एवं पेमेन्ट गेटवे का ट्रारजैक्शन चार्ज का भुगतान कर सकते है।
उत्तर प्रदेश में आय प्रमाणपत्र डाउनलोड करें
तहसीलदार आवेदन की प्रमाणिता करते हैं और इसे लेखपाल को निरीक्षण के लिए आगे भेजते हैं। लेखपाल फिर तहसीलदार को निरीक्षित रिपोर्ट जमा करते हैं। लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार आवेदन को मंजूर करते हैं और आय प्रमाणपत्र जारी करते हैं।
एक बार आय प्रमाणपत्र मंजूर हो जाए, तो आप इसे निम्नलिखित निर्देशों का उपयोग करके डाउनलोड कर सकते हैं:
- UP E-District Portal पर लॉग इन करें।
- 'आवेदन की सूची' पर क्लिक करें।
- आय प्रमाणपत्र डाउनलोड करने के लिए अपने आवेदन पत्र पर क्लिक करें।
उत्तर प्रदेश में आय प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए ऑफ़लाइन आवेदन करें।
उत्तर प्रदेश में आय प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए ऑफ़लाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें।
- आय प्रमाणपत्र आवेदन पत्र भरें।
- इसे निकटतम तहसीलदार कार्यालय में जमा करें।
आय प्रमाणपत्र की स्थिति ट्रैक करे
उत्तर प्रदेश में आय प्रमाणपत्र की स्थिति को ट्रैक करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें।
- UP E-District Portal पर जाएं।
- 'आवेदन की स्थिति (Application Status)' पर क्लिक करें।
- आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए अपनी पंजीकरण संख्या (Application Number) दर्ज करें।
उत्तर प्रदेश में आय प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय
आवेदक के सही प्रमाणिता के 20 दिनों बाद आवेदक को आय प्रमाणपत्र प्राप्त होगा।
उत्तर प्रदेश में आय प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक शुल्क
- उपयोगकर्ता शुल्क - रुपये 15/- (निर्धारित)
- सेवा शुल्क - आवश्यक नहीं है
आय प्रमाणपत्र आवेदन पत्र
उत्तर प्रदेश में आय प्रमाणपत्र के लिए आवेदन पत्र
संदर्भ
इस गाइड को बनाते समय, हमने आधिकृत सरकारी आदेश, उपयोगकर्ता मैनुअल्स, और सरकारी वेबसाइटों से संबंधित सामग्री जैसे उच्च गुणवत्ता वाले, विश्वसनीय स्रोतों का संदर्भ लिया है।
FAQs
You can find a list of common Income Certificate Uttar Pradesh queries and their answer in the link below.
Income Certificate Uttar Pradesh queries and its answers
Tesz is a free-to-use platform for citizens to ask government-related queries. Questions are sent to a community of experts, departments and citizens to answer. You can ask the queries here.
Ask Question
Aadhaar Number is not mandatory for registration or applying any eDistrict’s services, you may use copy of ration Card, copy of Election ID Card etc. as proof of ID.
No, once the document is uploaded it cannot be edited/deleted/updated.
You will have to apply again after completing the documents/procedure because once the application is rejected by the concerned authority; no further action can be taken on it. For further information on reason of rejection you may contact to the respective approval authority of the district.
Please contact the concerned approval authority of the concern district .
Please contact concern district administration/approval authority with your original certificates.
Your application will get rejected if necessary attachments are not found at the time of verification process.