कौशल विकास योेजना मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश के शिल्पी/बुनकरों को शिल्प उन्नयन प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना (संस्थागत प्रशिक्षण के माध्यम से)
लाभार्थी
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लाभार्थी वर्ग - सभी के लिए
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लाभार्थी का प्रकार - शिल्पी/बुनकर
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लाभ की श्रेणी - अनुदान
आवेदन कहाँ करें
1. बुनकर / औद्योगिक समितियां म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 4. अन्तर्गत पंजीकृत समितियाँ।
2. स्वसहायता समूह हाथकरघा/ हस्तशिल्प / उद्योग से संबंधित गतिविधियों के लिये गठित समूह जिनके द्वारा अपने सदस्यों से बचत राशि प्राप्त कर बैंक में जमा की जाती है तथा उत्पादन गतिविधियां संचालित की जा रही हो ।
3. -उद्यमी व्यक्ति जो बुनकरों / शिल्पियों / उद्यमियों से उत्पादन एवं विपणन कराता हो।
4. अशासकीय संस्थाएं पंजीकृत संस्था जो बुनकरों / शिल्पियों / उद्यमियों -- सामाजिक एवं आर्थिक विकास की गतिविधियों में संलग्न हो ।
5. शासकीय संस्थाएँ - निगम बोर्ड एवं विभागीय प्रशिक्षण संस्थाएँ जो हाथकरघा एवं हस्तशिल्प से संबंधित कार्यों में संलग्न हो ।
आवेदन शुल्क
आवश्यक नहीं
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया
बैंक के माध्यम से