उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए ऋण/अनुदान के लिए आवेदन कैसे करें?

Written By Manya Khare   | Reviewed By Tesz Editorial Contributors | Published on September 19, 2023



'दिव्यांग व्यक्ति द्वारा पुनर्वास हेतु ऋण' आमतौर पर एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम या ऋण सुविधा का संदर्भ करता है जो विकलांग व्यक्तियों को उनके पुनर्वास के प्रयासों में सहायता करने के लिए बनाया गया है। इस प्रकार का ऋण विकलांग व्यक्तियों को स्वावलंबीता, स्वतंत्रता प्राप्त करने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करने के उद्देश्य से है।

उत्तर प्रदेश में दिव्यांग व्यक्ति द्वारा पुनर्वास हेतु ऋण/अनुदान के पात्रता मापदंड

किसी भी दिव्यांग व्यक्ति जिसके पास एक दिव्यांग प्रमाण पत्र है, वह उत्तर प्रदेश में दिव्यांग व्यक्ति के पुनर्वास के लिए ऋण/अनुदान के पात्र हैं।

उत्तर प्रदेश में दिव्यांग व्यक्ति द्वारा पुनर्वास हेतु ऋण/अनुदान के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  • आयु प्रमाण पत्र

  • निवास/अधिवास प्रमाण पत्र

  • विकलांगता का प्रमाण पत्र

  • जाति प्रमाण पत्र (यदि अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग का हो तो)

  • आय प्रमाण पत्र

  • फोटो

  • दुकान निर्माण हेतु - तहसीलदार से भू-स्वामित्वता/विवादहीनता का प्रमाण पत्र

  • दुकान संचालन हेतु - दुकान मालिक से 5 वर्ष का पटटा विलेख यदि निजी दुकान है तो दुकान सम्बंधित स्वामित्वता स्वीकृति

  • खोखा/गुमटी/हाथ ठेला की रसीद/गारन्टी/बन्धक उपलब्ध करना

  • प्रशिक्षण का डिप्लोमा/सम्बंधित प्रमाण-पत्र (यदि विभाग द्वारा संचालित कार्यशाला से प्रशिक्षित है अथवा आर्इ0टी0आर्इ0/पालीटेक्निक या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त है)

यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण करें

दिव्यांग व्यक्ति द्वारा पुनर्वास हेतु ऋण/अनुदान के ऑनलाइन आवेदन के लिए, आपको पहले यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में पंजीकरण करना होगा।
यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन।

  •  UP E-District Portal पर जाएं।

  • 'Citizen Login (E-Saathi)' पर क्लिक करें।

  • ‘'नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण' पर क्लिक करें।

  • अपनी लॉगिन आई. डी, नाम, पता, फ़ोन नंबर जैसी आवश्यक जानकारी प्रदान करें।

edistrict registration disabled person uttar pradesh loan grant

  • दिए गए फ़ोन नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा।

  • OTP दर्ज करें और एक पासवर्ड बनाएं।

  • आपका पंजीकरण पूरा हो चुका है। अब आप अपने आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। 

उत्तर प्रदेश में दिव्यांग व्यक्ति द्वारा पुनर्वास हेतु ऋण/अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

उत्तर प्रदेश में दिव्यांग व्यक्ति द्वारा पुनर्वास हेतु ऋण/अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें। 

  • UP E-District Portal पर लॉगिन करें।

  • 'E-SATHI SERVICES' में, 'दिव्यांग कल्याण विभाग सेवा' के तहत, 'दिव्यांग व्यक्ति द्वारा पुनर्वास हेतु ऋण/अनुदान' पर क्लिक करें।

Loan/Grant for Rehabilitation of Disabled Person Divyang Vyakthi Dwara Punarvas Hetu / Anudan

  • इसके बाद, आपकी स्क्रीन पर दिव्यांग व्यक्ति द्वारा पुनर्वास हेतु ऋण/अनुदान के लिए एक आवेदन पत्र खुलेगा।

Online application for Loan/Grant for Rehabilitation of Disabled Person Divyang Vyakthi Dwara Punarvas Hetu / Anudan

  • यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, तो ‘ग्रामीण’ विकल्प का चयन करें, और यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो नगरीय क्षेत्र का विकल्प चुनें।

  • सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

  • सभी जानकारी भरने के बाद, फ़ॉर्म के नीचे ‘Submit" बटन पर क्लिक करें।

  • आवश्यक भुगतान करने के लिए आवेदक को "सेवा शुल्क" लिंक पर क्लिक करके सेवा संबंधित शुल्क प्रस्तुत करना होगा। पोर्टल आवेदन को भुगतान गेटवे पर रूट करेगा, जहां आवेदक को ऑनलाइन मोड्स जैसे कि डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा।

उत्तर प्रदेश में दिव्यांग व्यक्ति द्वारा पुनर्वास हेतु ऋण/अनुदान करने के लिए आवश्यक शुल्क

  1. उपयोगकर्ता शुल्क - रुपये 30/- 

दिव्यांग व्यक्ति द्वारा पुनर्वास हेतु ऋण/अनुदान की स्थिति ट्रैक करे

उत्तर प्रदेश में दिव्यांग व्यक्ति द्वारा पुनर्वास हेतु ऋण/अनुदान स्थिति को ट्रैक करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें।

  • UP E-District Portal पर जाएं।

  • 'आवेदन की स्थिति' पर क्लिक करें।

  • आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए अपनी पंजीकरण संख्या दर्ज करें।

संदर्भ

इस गाइड को बनाते समय, हमने आधिकृत सरकारी आदेश, उपयोगकर्ता मैनुअल्स, और सरकारी वेबसाइटों से संबंधित सामग्री जैसे उच्च गुणवत्ता वाले, विश्वसनीय स्रोतों का संदर्भ लिया है।

  1. UP E-District Portal
  2. UP E-District User Manual
 

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