उत्तर प्रदेश में विवाह प्रमाणपत्र कैसे प्राप्त करें?
- Sections
- उत्तर प्रदेश में विवाह प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पात्रता मापदंड
- उत्तर प्रदेश में विवाह प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- उत्तर प्रदेश में विवाह प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- उत्तर प्रदेश में विवाह प्रमाणपत्र की सत्यापन कैसे करें?
- उत्तर प्रदेश में विवाह प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक शुल्क
- संदर्भ
- FAQs
विवाह प्रमाणपत्र एक आधिकारिक दस्तावेज़ होता है जिससे विवाह के सबूत की पुष्टि की जाती है। उत्तर प्रदेश में विवाह प्रमाणपत्र को स्टाम्प और पंजीकरण विभाग द्वारा जारी किया जाता है।
उत्तर प्रदेश में विवाह प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पात्रता मापदंड
उत्तर प्रदेश में विवाह प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए दिए गयी पात्रता मापदंड
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उत्तर प्रदेश के निवासी को आवेदन कर सकते हैं
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न्यूनतम आयु - पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष
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वैवाहिक स्थिति - विवाहित
उत्तर प्रदेश में विवाह प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
उत्तर प्रदेश में विवाह प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है:
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पहचान प्रमाण पत्र (70 KB)
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पता प्रमाण पत्र (70 KB)
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आयु प्रमाण पत्र (70 KB)
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वर्तमान फोटो ((4 0 KB)
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विवाह समारोह प्रमाण पत्र
उत्तर प्रदेश में विवाह प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उत्तर प्रदेश में विवाह प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए इन चरणों का पालन करें।
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Stamp and Registration वेबसाइट पर जाएं।
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मुख्य पृष्ठ पर 'विवाह पंजीकरण' के तहत, 'आवेदन' पर क्लिक करें।
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'नवीन आवेदन प्रपत्र भरें' विकल्प पर क्लिक करें।
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आपकी स्क्रीन पर इस प्रारूप का एक फॉर्म खुलेगा।
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ध्यानपूर्वक वर-वधु और विवाह स्थल के बारे सभी जानकारी भरें।
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सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
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फॉर्म की समीक्षा करें।
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फॉर्म सबमिट होने के बाद, आपको एक आवेदन संख्या और पासवर्ड मिलेगा।
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आवेदन संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके, आवश्यक भुगतान मोड के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
नोट:
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आवेदन पत्र भरने के बाद, किसी भी कार्य दिवस पर विवाह पंजीकरण के लिए संबंधित उप-पंजीकरण कार्यालय में आपके सभी दस्तावेज़ की मूल प्रतियां और आवेदन संख्या लेकर जाएं।
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विवाह पंजीकरण कार्यालय बदलने के लिए: विवाह पंजीकरण कार्यालय का चयन करने और इसे सुरक्षित करने के बाद, आप इसे केवल एक बार बदल सकते हैं। कार्यालय को बदलने के लिए, अपनी आवेदन संख्या और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें।
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फोटो और अन्य दस्तावेज़ अपलोड करना आवश्यक नहीं है। इसे पंजीकरण कार्यालय में किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश में विवाह प्रमाणपत्र की सत्यापन कैसे करें?
अपने विवाह प्रमाणपत्र की सत्यापन के लिए इन चरणों का पालन करें।
- Stamp and Registration वेबसाइट पर जाएं।
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मुख्य पृष्ठ पर ‘विवाह पंजीकरण' के तहत, 'विवाह पंजीकरण सत्यापन' को चुनें।
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अपनी प्रमाण पत्र सीरियल नंबर या आवेदन संख्या और विवाह की तारीख दर्ज करें।
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कैप्चा दर्ज करें।
उत्तर प्रदेश में विवाह प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक शुल्क
उपयोगकर्ता शुल्क - रुपये 15/- (निर्धारित)
सेवा शुल्क - रुपये 50/- प्रति वर्ष (अवधि विवाह की तारीख से लेकर विवाह प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने तक की गणना की जाएगी)"
संदर्भ
इस गाइड को बनाते समय, हमने आधिकृत सरकारी आदेश, उपयोगकर्ता मैनुअल्स, और सरकारी वेबसाइटों से संबंधित सामग्री जैसे उच्च गुणवत्ता वाले, विश्वसनीय स्रोतों का संदर्भ लिया है।
FAQs
You can find a list of common Marriage Certificate Uttar Pradesh queries and their answer in the link below.
Marriage Certificate Uttar Pradesh queries and its answers
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