मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष

Written By Manya Khare   | Published on December 01, 2023



मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष का उद्देश्य जरूरतमंद छात्रों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करना है। इससे उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने में भी मदद मिलेगी। इन छात्रों और महिलाओं को एक विशिष्ट राशि दी जाएगी जो उन्हें वांछित उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगी।

 

मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के उद्देश्य

मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के उद्देश्य हैं:

  • अनाथ, अर्ध-अनाथ, विशेष रूप से विकलांग और अन्य बच्चों, एकल नारी/निराश्रित महिलाओं को देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होने तक व्यापक देखभाल और सुरक्षा प्रदान करना जब तक कि वे आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र न हो जाएं।

  • उन बच्चों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना जो पहले से ही राज्य में बाल संरक्षण सेवा योजना, पालन-पोषण देखभाल/प्रायोजन कार्यक्रम और पश्चात देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं।

  • राजकीय महिला गृह एवं शक्ति सदन में एकल नारी/निराश्रित महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना तथा पुनर्वास हेतु सहायता प्रदान करना।

  • अत्याधुनिक सुविधाएं बनाना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और मनोवैज्ञानिक-सामाजिक समर्थन और भावनात्मक जुड़ाव प्रदान करके बच्चों, निराश्रित महिलाओं और बुजुर्ग व्यक्तियों की गरिमा बनाए रखना।

  • सीसीआई में बच्चों, निराश्रित महिलाओं और बुजुर्गों के लिए समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना।

मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष में योगदान

हिमाचल प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के निर्माण के लिए इस निधि में योगदान देगी।

मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष स्वैच्छिक दान, योगदान या सदस्यता प्राप्त कर सकता है जो किसी व्यक्ति या संगठन या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत फंड या फंड द्वारा किया जा सकता है, चाहे वह किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए हो या नहीं।

मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के अंतर्गत लाभ

मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के तहत लाभ निम्नलिखित हैं।

  • अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु के बाद 27 वर्ष की आयु तक देखभाल संस्थानों में भोजन, आश्रय और कपड़ों के साथ आवासीय सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

  • सरकार 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 21 वर्ष की आयु तक पात्र बच्चों/व्यक्तियों के लिए वास्तविक दरों पर छात्रावास शुल्क और ट्यूशन फीस आदि सहित उच्च शिक्षा (शैक्षणिक/व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल विकास) का सारा खर्च वहन करेगी। सीसीआई छोड़ने वाले सभी बच्चे और 27 वर्ष की आयु तक अनाथ बच्चों के लिए। अध्ययन अवधि के दौरान रुपये का वजीफा। प्रति व्यक्ति 4000/- प्रति माह अपने व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए दिए जाएंगे।

  • कठिन परिस्थितियों में बच्चों का पुनर्वास।

  • यदि कोई व्यक्ति/संगठन/कंपनी एक वर्ष या कितने भी वर्षों के लिए भोजन/आवास, शिक्षा और योजना के अन्य घटकों में होने वाले संपूर्ण व्यय को प्रायोजित करना चाहता है, तो उन्हें मुखिया के तहत प्रायोजित करने की अनुमति दी जाएगी। मंत्री सुख आश्रय कोष.

  • बाल देखभाल संस्थानों, राज्य महिला गृह-सह-सुरक्षा गृह (नारी सेवा सदन), शक्ति गृह और वृद्धाश्रमों में स्वास्थ्य और कल्याण, खेल और मनोरंजन आदि से संबंधित अतिरिक्त सुविधाएं। यदि आवश्यक हुआ तो इन घरों के निवासियों को मान्यता प्राप्त सरकार के पास भेजा जाएगा। और प्रतिष्ठित निजी संस्थान।

  • बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले बच्चों, अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पालन-पोषण देखभाल/प्रायोजन से बाहर होने वाले बच्चों और राज्य महिला गृह-सह-सुरक्षा गृह (नारी सेवा सदन) और शक्ति सदन छोड़ने वाली निराश्रित महिलाओं को निर्वाह सहायता प्रदान करना।

  • पात्र व्यक्ति, जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अपना स्वयं का स्टार्ट-अप स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें रु. की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रति व्यक्ति 2.00 लाख रुपये उन्हें अपनी आजीविका कमाने में सक्षम बनाते हैं।

  • बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों, राज्य महिला गृह-सह-सुरक्षा गृह (नारी सेवा सदन), शक्ति सदन में निराश्रित महिलाओं, वृद्धाश्रमों में बुजुर्गों और अन्य अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए सहायता कार्यक्रम जिन्हें ले जाया नहीं जा सकता है। इन श्रेणियों के लिए किसी भी मौजूदा कल्याण योजना के तहत।

  • भारत के विभिन्न दर्शनीय स्थलों/ऐतिहासिक स्थानों का शैक्षिक दौरा/भ्रमण यात्रा प्रतिवर्ष 15 दिनों के लिए आयोजित की जाएगी। निवासियों के लिए यात्रा व्यवस्था शताब्दी (चेयर कार)/एसी वॉल्वो/हवाई सुविधा) द्वारा की जाएगी। ऐसे दौरों के दौरान ठहरने की व्यवस्था तीन सितारा होटलों में की जाएगी।

  • वृद्धाश्रम और महिला आश्रय गृह के निवासियों को प्रतिवर्ष राज्य या राज्य के बाहर के प्रसिद्ध स्थानों/ऐतिहासिक स्थानों/तीर्थयात्रा पर ले जाया जाएगा (शताब्दी (चेयर कार)/एसी वॉल्वो/द्वारा प्रति भ्रमण 10 दिन के लिए) हवाई सुविधा) ऐसे दौरों के दौरान ठहरने की व्यवस्था तीन सितारा होटलों में की जाएगी।

मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए पात्रता मापदंड

मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए पात्रता मापदंड निम्नलिखित हैं।

बच्चों के लिए:

  • वे बच्चे/किशोर जो बाल देखभाल संस्थानों में संस्थागत देखभाल सेवाओं के अंतर्गत लाभान्वित होते हैं।

  • जिन बच्चों/किशोरों को मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत पालन-पोषण देखभाल/प्रायोजन कार्यक्रम और पश्चात-देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत गैर-संस्थागत देखभाल सेवाओं के अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है।

  • 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे जिन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा बहाली आदेश जारी होने के बाद सीसीआई छोड़ना पड़ता है।

  • पालन-पोषण देखभाल/प्रायोजन कार्यक्रम और पश्चात देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई है और जिनके लिए वित्तीय सहायता बंद कर दी गई है।

  • देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले अनाथ बच्चे जिन्हें 18 वर्ष की आयु से पहले मिशन वात्सल्य योजना के तहत कवर नहीं किया गया है।

  • उपर्युक्त बच्चे/किशोर 21 वर्ष की आयु तक इस योजना के तहत उच्च शिक्षा/कोचिंग/कैरियर परामर्श/व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल विकास/स्वरोजगार सहायता के लिए पात्र होंगे। अनाथों के लिए विवाह अनुदान को छोड़कर सभी सेवाओं के लिए पात्रता मानदंड 27 वर्ष होगा।

  • बच्चों की उपरोक्त श्रेणियों से संबंधित और देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले व्यक्ति कानून द्वारा परिभाषित विवाह योग्य आयु प्राप्त करने के बाद एक बार विवाह अनुदान के लिए पात्र होंगे।

महिलाओं के लिए:

  • युवा विधवाएं, बिना किसी सहायता के एकल नारी और राज्य महिला गृह-सह-सुरक्षा गृह और शक्ति सदन के निवासी कौशल/व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्टार्ट अप सहायता के लिए पात्र होंगे।

मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष में ऑनलाइन दान कैसे करें?

मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष में ऑनलाइन दान करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

  • मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष पोर्टल पर जाएँ।

  • 'Contribute now' पर क्लिक करें।

  • अपना/उद्यम/इकाई का नाम और पता दर्ज करें।

  • अपना पैन/टैन नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज करें।

  • वह राशि दर्ज करें जिसे आप दान करना चाहते हैं।

  • 'Contribute' पर क्लिक करें।

  • भुगतान करें। 

संदर्भ

इस गाइड को बनाते समय, हमने आधिकृत सरकारी आदेश, उपयोगकर्ता मैनुअल्स, और सरकारी वेबसाइटों से संबंधित सामग्री जैसे उच्च गुणवत्ता वाले, विश्वसनीय स्रोतों का संदर्भ लिया है।

FAQs

What are some common queries related to Himachal Pradesh Government Schemes?
You can find a list of common Himachal Pradesh Government Schemes queries and their answer in the link below.
Himachal Pradesh Government Schemes queries and its answers
Where can I get my queries related to Himachal Pradesh Government Schemes answered for free?
Tesz is a free-to-use platform for citizens to ask government-related queries. Questions are sent to a community of experts, departments and citizens to answer. You can ask the queries here.
Ask Question