मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश के मेधावी विदयार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते
1. विद्यार्थी मध्यप्रदेश का निवासी हो, तथा
2. विद्यार्थी के पिता/पालक की आय 6 लाख रूपये से कम हो,
3. माध्यमिक शिक्षा मण्डकल की बारहवीं की परीक्षा में 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों एवं सीबीएसई/आईसीएसई द्वारा आयोजित बारहवीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को योजना का लाभ प्राप्त होगा।
इंजीनियरिंग क्षेत्र:- कोई भी विद्यार्थी जिसने जेईई (JEE) मेन्स की परीक्षा में 1 लाख 50 हजार रेंक के अंदर रैंक प्राप्त किया है। अगर किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में उपरोक्त आधार पर प्रवेश प्राप्त करता है तो निम्नानुसार सहायता उपलब्ध कराई जायेगी :-
a.शासकीय कॉलेज को देय शुल्क शासन द्वारा वहन किया जावेगा।
b.प्रायवेट कॉलेज को देय शुल्क रूपये 1.5 लाख तक या वास्तविक रूप से देय शुल्क जो कम हो राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।
स्पहष्टीककरण:- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सहायता सभी पात्र छात्रों को उपलब्धा करायी जावेगी। यदि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पृथक प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है और छात्र जेईई मेन्स में 1 लाख 50 हजार तक के अन्तर्गत रैंक धारण करता है तो उसे भी पात्रता होगी।
मेडिकल की पढ़ाई:- जिन विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर केन्द्र या राज्य शासन के मेडिकल कॉलेज/डेन्टल कॉलेज के एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. पाठ्यक्रम एवं मध्यप्रदेश में स्थित प्रायवेट मेडिकल कॉलेज के एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो,उन विद्यार्थी को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा । भारत शासन के ऐसे संस्थान, जो स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर प्रवेश देते हैं, को भी योजना में सम्मिलित मान्य किया जावेगा। शासकीय मेडिकल कॉलेज में शिक्षित डॉक्टर 2 वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध करेंगे और इस आशय का बॉड रूपये 10 लाख के रूप में निष्पादित करेंगे। प्रायवेट कॉलेज में यह अवधि 5 वर्ष तथा बॉड की राशि रूपये 25 लाख होगी।
विधि की पढा़ई:- CLAT(कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट ) अथवा स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLU) एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में बारहवीं कक्षा के बाद एडमीशन वाले कोर्स के विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य् शासन द्वारा वहन किया जावेगा।
भारत सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं ड्यूल डिग्री कोर्स (जिसमे मास्टर डिग्री के साथ बैचलर डिग्री भी सम्मिलित है) के विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।
राज्य शासन के समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में संचालित समस्त् ग्रेजुएशन प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड पोस्टक ग्रेजुएट प्रोग्राम, डयूल डिग्री कोर्स (जिसमें मास्टर डिग्री के साथ बैचलर डिग्री सम्मिलित है) में संचालित समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (12वीं परीक्षा के आधार पर प्रवेश ) को योजना के अन्तर्गत शामिल किया जावेगा। सभी पात्रता शर्तों हेतु योजना के पोर्टल पर स्कीम डॉक्युमेंट्स का अवलोकन करें ।
लाभार्थी
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लाभार्थी वर्ग - सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति
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लाभार्थी का प्रकार - छात्र
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लाभ की श्रेणी - छात्रवृत्ति
पदभिहित अधिकारी
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सत्यापन अधिकारी- आवेदन सत्यापित करने हेतु सम्बंधित संस्थाी के नोडल अधिकारी
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स्वीकृतकर्ता अधिकारी-आवेदन सत्यापन के पश्चात् आवेदन स्वीकृत करने हेतुo प्रदेश के शासकीय संस्था के विद्यार्थियों हेतु संस्था के नोडल अधिकारी o प्रदेश के अशासकीय संस्थाओं हेतु जिले के लीड शासकीय महाविद्यालय के नोडल अधिकारीo मध्यप्रदेश के बाहर की संस्थाओं हेतु तकनीकी शिक्षा के नोडल अधिकारी
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संपर्क-योजना की जानकारी एवं समस्या हेतु तकनीकी शिक्षा की ई-मेल आईडी mmvyhelpline.dte@mp.gov.in एवं दूरभाष क्रमांक 0755-2660063
आवेदन प्रक्रिया
- ऐसे विद्यार्थी जो योजना के आदेश में उल्लेखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करते हैं, उन्हे योजना का लाभ दिया जाएगा ।
ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक - Link
हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया
- बैंक के माध्यम से निजी संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आधार लिंक बैंक खातों में एवं शासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों हतु संस्था के बैंक खाते में राशि प्रदान की जाती है ।
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें
12वी की अंकसूची / आधार कार्ड/ अहर्ता परीक्षा की अंक सूची/ आय प्रमाण पत्र / मूल निवासी प्रमाण पत्र/ फीस की रसीद