मुख्‍यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना मध्यप्रदेश

Written By Gautham Krishna   | Updated on May 30, 2023



मुख्‍यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना पात्रता के मापदंड

महिला अविवाहिता हों व आयु 50 वर्ष या उससे अधिक हों

मुख्‍यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना अर्हताएं

  • अविवाहिता मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो

  • न्‍यूनतम आयु 50 वर्ष या अधिक हो

  • आयकरदाता न हो

  • शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्‍य या केन्‍द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम , उपक्रम, संस्‍था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।)

  • शासकीय / अशासकीय कार्यालय में कार्यरत मानदेय कर्मचारी न हो

  • अविवाहिता महिला परिवार पेंशन प्राप्‍त न कर रही हो

  • समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।

मुख्‍यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना सहायता

रूपये 600/-

मुख्‍यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-

  • स्वयं की तीन फोटो

  • आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र

  • बैंक पासबुक की छायाप्रति

  • 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी

  • ग्रामीण क्षेत्र - ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

  • शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद

आवेदन निराकरण की समय - सीमा

लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस