मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना मध्यप्रदेश
मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना पात्रता के मापदंड
महिला अविवाहिता हों व आयु 50 वर्ष या उससे अधिक हों
मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना अर्हताएं
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अविवाहिता मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो
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न्यूनतम आयु 50 वर्ष या अधिक हो
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आयकरदाता न हो
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शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम , उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।)
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शासकीय / अशासकीय कार्यालय में कार्यरत मानदेय कर्मचारी न हो
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अविवाहिता महिला परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो
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समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।
मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना सहायता
रूपये 600/-
मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-
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स्वयं की तीन फोटो
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आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
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बैंक पासबुक की छायाप्रति
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9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
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ग्रामीण क्षेत्र - ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
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शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
आवेदन निराकरण की समय - सीमा
लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस