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समग्र सामाजिक सुरक्षा नि:शक्त पेंशन योजना मध्यप्रदेश
Written By Gautham Krishna
| Updated on May 30, 2023
- Sections
- समग्र सामाजिक सुरक्षा नि:शक्त पेंशन योजना पात्रता के मापदंड
- समग्र सामाजिक सुरक्षा नि:शक्त पेंशन योजना अर्हताएं
- समग्र सामाजिक सुरक्षा नि:शक्त पेंशन योजना सहायता
- समग्र सामाजिक सुरक्षा नि:शक्त पेंशन योजना सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
- स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
- आवेदन निराकरण की समय - सीमा
समग्र सामाजिक सुरक्षा नि:शक्त पेंशन योजना पात्रता के मापदंड
दिव्यांगज 18 वर्ष से अधिक आयु का हो
समग्र सामाजिक सुरक्षा नि:शक्त पेंशन योजना अर्हताएं
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मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
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दिव्यांगज 18 वर्ष से अधिक आयु का हो एवं नि:शक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो।
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समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।
समग्र सामाजिक सुरक्षा नि:शक्त पेंशन योजना सहायता
- ₹ 600 प्रतिमाह
समग्र सामाजिक सुरक्षा नि:शक्त पेंशन योजना सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-
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स्वयं की तीन फोटो
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आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
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निःशक्तता का प्रमाण पत्र
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9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
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ग्रामीण क्षेत्र - ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
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शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
आवेदन निराकरण की समय - सीमा
लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस