पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना अथवा संक्षेप में SECTS - State Employee Cashless Treatment Scheme के प्रत्येक लाभार्थी परिवार को आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत आबद्ध निजी चिकित्सालयों में रु 5 लाख प्रति वर्ष तक तथा सरकारी चिकित्सालयों में बिना किसी वित्तीय सीमा के कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध होगी । योजनान्तर्गत कैशलेस चिकित्सा सुविधा केवल भर्ती मरीजों (Indoor Patients) के लिए उपलब्ध है।
OPD सुविधा, जाँच इत्यादि हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था पूर्ववत जारी रहेगी।
विशेषताएँ
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 07 जनवरी, 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों, सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों तथा उनके आश्रित परिजनों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का प्राविधान किया गया है। यह सुविधा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत आबद्ध समस्त निजी चिकित्सालयों तथा सरकारी चिकित्सालयों में उपलब्ध होगी। निजी आबद्ध चिकित्सालयों में प्रत्येक लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष रूपये-पाॅच लाख तक की कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध होगी। जबकि सरकारी चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सालयों में बिना किसी वित्तीय सीमा के कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध होगी। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्येक पात्र लाभार्थी के पास स्टेट हेल्थ कार्ड उपलब्ध होना अनिवार्य है, जिसकी सहायता से आबद्ध चिकित्सालयों में लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करने के उपरान्त कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध हो सकेगी।
राज्य कर्मचारी/पेंशनर स्टेट हेल्थ कार्ड के लिए कैसे आवेदन करें?
पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
-
SECTS वेबसाइट खोलें।
-
“Apply for State Health Card” बटन पर क्लिक करें।
-
स्व-विवरण भरें, फिर “Save & Continue”।
-
आश्रित जोड़ें, फिर "Save & Continue"।
-
"Submit" आवेदन और डीडीओ/टीओ द्वारा अनुमोदन के लिए प्रतीक्षा करें।
-
डीडीओ/टीओ द्वारा आवेदन स्वीकृत होने के बाद, और एक एसएमएस प्राप्त होने के बाद संदेश में दिए गए लिंक पर जाएं या इस लिंक पर जाएं ।
-
आधार eKYC पूरा करें और कार्ड डाउनलोड करें।
राज्य कर्मचारी/पेंशनर ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखें?
- राज्य कर्मचारी/पेंशनर फॉर्म भरने से पहले निम्न सूचना एकत्रित कर लें:
आधार नंबर, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, नियमानुसार आश्रितों की सूची, अपनी तथा सभी अश्रितों की अधिकतम 20kb की एक पासपोर्ट साइज़ फोटो, सभी आश्रितों के आधार नंबर, किसी आश्रित की स्थायी निःशक्तता की स्थिति में उनका विकलांगता प्रमाणपत्र और एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र ।
-
राज्य कर्मचारी/पेंशनर अपना आधार नंबर व आधार से जड़ा मोबाइल नंबर सावधानी पूर्वक भरें | फॉर्म Submit हो जाने के पश्चात आधार नंबर व आधार से जड़े मोबाइल नंबर में कर्मचारी/पेंशनर स्तर से कोई सशोधन संभव नहीं होगा । सत्यापित होने से पूर्व आधार नंबर व मोबाइल नंबर के अतिरिक्त कोई भी अन्य विवरण “Edit Application” के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। DDO/TO से आवेदन सत्यापित होने के पश्चात आधार नंबर व मोबाइल नंबर के अतिरिक्त किसी भी अन्य विवरण में संशोधन हेतु “Edit Approved Application” के माध्यम से पोर्टल पर अनुरोध करना होगा | DDO/TO द्वारा संशोधन का अनुरोध “Modification Worklist" के अंतर्गत देख कर अनुमोदन किया जा सकता है।
-
राज्य कर्मचारी सातवें वेतन आयोग के अनुसार ही अपना वेतन भरें। आपकी सहायता हेतु छठें व सातवें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स योजना के पोर्टल पर GO/Guidelines के अतर्मत उपलब्ध करा दिया गया है।
-
पेंशनर अपना अंतिम प्राप्त वेतन (सातवें वेतन आयोग के अनुसार) भरें।
-
फॉर्म भर जाने के पश्चात, “Submit” करने से पूर्व भरी गयी सम्पूर्ण सूचना दोबारा जांच लें ।
-
आहरण वितरण अधिकारी / कोषाधिकारी अपना स्टेट हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए स्वयं भी ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें।
आहरण वितरण अधिकारी / कोषाधिकारी की क्या जिम्मेदारियाँ हैं?
-
यह सुनिश्चित करना कि केवल उन कर्मचारियों/पेंशनर्स का पंजीकरण सत्यापित/प्रमाणित किया जाये जो उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 2011 यथा संशोधित 2014 के अनुसार सरकारी सेवक/सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की श्रेणी में आते हों।
-
स्वयं से सम्बंधित राज्य कर्मचारी/पेंशनर्स का ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म सही भरवाना सुनुश्चित करें। इस कार्य हेतु अपने कार्यालय के कंप्यूटर प्रशिक्षित कर्मचारी को जिम्मेदारी सौपें। राज्य कर्मचारी/पेंशनर्स ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने के पश्चात, "Submit" करने से पूर्व समस्त विवरण पुनः जाँच कर उसकी सत्यता सुनिश्चित कर लें।
-
राज्य कर्मचारी/पेंशनर के ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म का सत्यापन करने के पश्चात यदि कर्मचारी/पेंशनर द्वारा भविष्य में किसी संशोधन का अनुरोध किया जाता है तो उसे भी आहरण वितरण अधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा सत्यापित/अनुमोदित किया जायेगा।
-
यदि किसी अपात्र व्यक्ति का ऑनलाइन आवेदन त्रुटिवश सत्यापित कर दिया गया है तो तत्काल योजना की ईमेल upsects@gmail.com पर इसकी सूचना प्रेषित कर ऐसे आवेदन को निरस्त करने का अनुरोध करें।
प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों
1. मुझे स्टेट हेल्थ कार्ड के लिए आवेदन किये हुए काफी समय हो गया पर आवेदन अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है। क्या करूँ?
योजना के पोर्टल पर कर्मचारियों के स्टेट हेल्थ कार्ड आवेदन को उनके आहरण वितरण अधिकारी द्वारा तथा पेंशनर के स्टेट हेल्थ कार्ड आवेदन को उनके कोषाधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। आवेदन का स्टेटस पेंडिंग होने पर सम्बंधित आहरण वितरण अधिकारी/कोषाधिकारी से संपर्क करें।
2. आवेदन में मोबाइल नंबर या आधार नंबर गलत हो जाने की स्थिति में क्या करें?
ऑनलाइन आवेदन में यदि मोबाइल नंबर अथवा आधार नंबर गलत हो गया है तो पोर्टल पर “महत्वपूर्ण सूचनाएँ” के अंतर्गत उपलब्ध मोबाइल नंबर/आधार नंबर सुधार फॉर्म भर कर योजना की ईमेल "upsects@gmail.com” पर प्रेषित करें। मोबाइल/आधार नंबर में संशोधन का आवेदन करने पर DDO/TO लॉग-इन में आपका आवेदन अनुमोदन हेतु लंबित आवेदनों की सूची के अंत में शामिल होगा।
3. योजना के पोर्टल पर पदनाम न मिलने की स्थिति में क्या करें?
उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों द्वारा विभाग में सृजित पदों की सूची उपलब्ध कराई जा रही है, जिन्हें पोर्टल पर पदनाम के डाटाबेस में समाहित किया जा रहा है। ऐसे विभाग जिन्होंने पदों की सूची उपलब्ध नहीं कराई है, अपने विभाग के सृजित पदों का विवरण अंग्रेजी तथा हिंदी में योजना की ईमेल आई०्डी० upsects@gmail.com पर उलब्ध करा दें।
पदनाम की सूची के अंत में “Others” का विकल्प भी अब जोड़ दिया गया है जिसका इस्तेमाल कर आवेदक अपना पदनाम खुद भर सकते हैं ॥
4. क्या उत्तर प्रदेश के ऐसे पेंशनर जो वर्तमान में प्रदेश के बाहर आवासित हैं योजना का लाभ ले सकते हैं ?
हाँ। ऐसे पेंशनर्स जो राज्य के बाहर आवासित हैं तथा अन्य राज्यों के कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे है, उनके स्टेट हेल्थ कार्ड बनाने के लिए पृथक आवेदन का प्रारूप तैयार किया जा रहा है इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में निदेशक, पेंशन उ०प्र० द्वारा ऐसे पेंशनर्स के आवेदन को सत्यापित करने के सम्बन्ध में “प्रोसेस फ्लो” बनाया जा रहा है तदनुसार योजना के पोर्टल “https://sects.up.gov.in/” पर राज्य से बाहर आवासित पेंशनर्स के लिये पृथक आवेदन का प्रारूप उपलब्ध करा दिया जायेगा । तदोपरान्त ऐसे सभी पात्र सेवानिवृत्त सरकारी सेवक आनलाइन आवेदन के माध्यम से अपना स्टेट हेल्थ कार्ड बनाने हेतु आवेदन कर सकेंगे।
5. राज्य कर्मचारी/पेंशनर ऑनलाइन फॉर्म में सुधार कैसे करें?
a. यदि ऑनलाइन आवेदन DDO/TO द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है
राज्य कर्मचारी/पेंशनर द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरने के पश्चात फॉर्म में भरे विवरण में संशोधन योजना के पोर्टल पर “Employee/Pensioner Application" मेनू के अंतर्गत “Edit Application" के माध्यम से स्वयं कर सकते हैं।
b. यदि ऑनलाइन आवेदन DDO/TO द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है
यदि ऑनलाइन आवेदन आपके DDO/TO द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है तो योजना के पोर्टल पर "Employee/Pensioner Application" मेनू के अंतर्गत “Edit Approved Application” के माध्यम से आवेदन में सुधार या नयी सूचना जोड़ने जैसे आश्रित जोड़ने के लिए ऑनलाइन अनुरोध(Enhancement Request) सबमिट कर सकते है।
उक्त संशोधन अनुरोध (Enhancement Request) आपके DDO/TO द्वारा ऑनलाइन अनुमोदित किये जाने के साथ ही आपका ऑनलाइन आवेदन तदनुसार संशोधित हो जायेगा ।
6. क्या ऐसे कर्मचारी/पेंशनर अथवा उनके आश्रित जिनका आधार नहीं बना है योजना का लाभ ले सकते हैं?
नहीं । योजना पूर्ण रूप से आधार पर आधारित है तथा एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अतिरिक्त बिना आधार नंबर दिए योजनान्तर्मत किसी का पंजीकरण अथवा योजनान्तर्मत लाभ प्राप्त करना संभव नहीं है।
7. Self-DDO के आवेदन का सत्यापन कैसे होगा?
ऐसे अधिकारी जो अपना वेतन स्वयं आहरित करते हैं (Self-DDO), उनके ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन उनके विभागीय आहरण वितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
8. DDO/TO की यूज़र आई०्डी ० बदले जाने के सम्बन्ध में
स्थानांतरण अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात नवागत DDO/TO की यूजर आई०डी० जारी करने के लिए योजना के पोर्टल पर GO/Guidelines के अंतर्गत दिए प्रारूप पर नए DDO/TO का विवरण योजना की सरकारी ईमेल आई०डी० (जो ट्रेज़री में उपलब्ध कार्यालय की ईमेल आई०्डी० से मेल खाती हो) से योजना की ईमेल आई०डी० - upsects@gmail.com पर प्रेषित करना होगा। इसके साथ ही स्थानांतरित/सेवानिवृत्त DDO/TO की यूज़र आई०डी० निष्कृय (disable) कराना होगा।
9. किसी सूचीबद्ध चिकित्सालय द्वारा योजनान्तर्गत कैशलेस उपचार दिए जाने से मना करने अथवा योजना का लाभ लेने में अन्य कोई कठिनाई होने पर लाभार्थी कहाँ संपर्क करें?
-
योजना का लाभ लेने में कोई कठिनाई होने की स्थिति में लाभार्थी योजना की हेल्प डेस्क के टोलफ्री नंबर 800-800-4444 पर संपर्क कर सकते हैं।
-
योजना की ईमेल upsects@gmail.com पर भी संपर्क किया जा सकता है।
-
इसके अतिरिक्त नीचे दिए गए पते पर पत्राचार किया जा सकता है:-
Chief Executive Officer, STATE AGENCY FOR COMPREHENSIVE HEALTH & INTEGRATED SERVICES (SACHIS), 4 th Floor, Navchetna Kendra, 10, Ashok Marg, Hazratganj, Lucknow, Uttar Pradesh - 226001.
10.योजना लागू होने के बाद यदि कोई लाभार्थी सूचीबध्द चिकित्सालयों के अतिरिक्त किसी अन्य चिकित्सालय में इलाज़ कराता है तो क्या चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध होगी?
हाँ।
11.क्या योजना के अंतर्गत कैशलेस 070) की सुविधा भी शामिल है?
नहीं। OPD उपचार के उपरांत चिकित्सा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था पूर्ववत लागू रहेगी |
12. मेरी eKYC नहीं हो पा रही है अथवा eKYC करने पर "Beneficiary Already Apply for Scheme" दिखा रहा है अथवा शर्ट करने पर “Beneficiary eKYC Updation failed” दिखा रहा है
DDO/TO द्वार स्टेट हेल्थ कार्ड का आवेदन अनुमोदित किये जाने के पश्चात eKYC तथा स्टेट हेल्थ कार्ड डाउनलोड की प्रक्रिया राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार के सेतु पोर्टल (https://setu.pmjay.gov.in/setu/pt-deendyal-upadhyay) पर पूर्ण किया जाता है।
यदि आपको eKYC पूर्ण करते समय “Beneficiary Already Apply for Scheme" अथवा "Beneficiary eKYC Updation failed” जैसी दिक्कत आती है तो कृपया जिस पेज पर यह message मिला है उस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लेकर अपनी दिक्कत लिखते हुए योजना के ईमेल upsects@gmail.com पर प्रेषित कर दें।
आपकी समस्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को प्रेषित कर समस्या के निवारण के लिए अनुरोध किया जायेगा। समस्या के दूर होते ही आपको कॉल कर सूचित भी किया जायेगा।
13. मेरा आयुष्मान भारत कार्ड बना हुआ है और इस कारण पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का स्टेट हेल्थ कार्ड नहीं बन रहा है? कया करें?
परिवार के जितने सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बने है उन सभी आयुष्मान कार्ड एवं सम्बंधित के आधार की फोटोकॉपी संलग्न करते हुए योजना के ईमेल एड्रेस upsects@gmail.com पर कार्ड को निष्क्रिय किये जाने के अनुरोध के साथ पत्र भेजें . सभी आयुष्मान कार्ड निष्क्रिय करने एवं डेटाबेस से हटाने के उपरांत ही योजना के स्टेट हेल्थ कार्ड बनने की प्रक्रिया पूर्ण हो सकेगी।
14.मेरा स्टेट हेल्थ कार्ड बना हुआ है। मैं योजना का लाभ कहाँ ले सकता हूँ?
-
योजना के पोर्टल पर “Hospital” मेनू के अंतर्गत “Hospital List" पर जाएँ ।
-
District के अंतर्गत अपना जनपद चुनें ।
-
Specialities के अंतर्गत अस्पताल के जिस विभाग में इलाज़ लेना है उसको चुनें ।
-
Hospital Type के अंतर्गत “Public” या “Private” चुनें ॥
-
“Find Hospital” बटन पर क्लिक करें।
15. कया स्टेट हेल्थ कार्ड की सहायता से मैं राज्य के बाहर किसी अस्पताल में योजना का लाभ ले सकता हूँ?
वर्तमान में स्टेट हेल्थ कार्ड की सहायता से उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर किसी चिकित्सालय में कैशलेस चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं है। राज्य से बाहर आयुष्मान भारत योजना में सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में स्टेट हेल्थ कार्ड की सहायता से कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार से आवश्यक सॉफ्टवेयर संशोधन का अनुरोध किया गया है।
16.क्या पारिवारिक/फैमिली पेंशन पाने वाले योजना का लाभ ले सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे?
हाँ। पारिवारिक/फैमिली पेंशन पाने वाले लाभार्थी अन्य पेंशनर्स की भांति “स्टेट हेल्थ कार्ड” के लिए आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन में आवेदक के नाम, लिंग, पिता का नाम तथा आधार नंबर में फैमिली पेंशनर (जिसके नाम पर वर्तमान PPO जारी किया गया है) की सूचना भरी जाएगी। इसके अतिरिक्त सभी सूचनाएँ जैसे विभाग, अंतिम पद, पे-बैंड, कार्यालय का नाम इत्यादि में मूल पेंशनर की सूचना भरी जाएगी।
FAQs
You can find a list of common Uttar Pradesh Government Schemes queries and their answer in the link below.
Uttar Pradesh Government Schemes queries and its answers
Tesz is a free-to-use platform for citizens to ask government-related queries. Questions are sent to a community of experts, departments and citizens to answer. You can ask the queries here.
Ask Question