समग्र सामाजिक सुरक्षा परित्‍यक्‍ता पेंशन योजना मध्यप्रदेश

Written By Gautham Krishna   | Updated on May 30, 2023



समग्र सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना पात्रता के मापदंड

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के हो।

समग्र सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना अर्हताएं

  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

  • 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की परित्यक्त महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो।

  • समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।

समग्र सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना सहायता

₹ 600 प्रतिमाह

समग्र सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-

  • स्वयं की तीन फोटो

  • बी.पी.एल. कार्ड

  • आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र

  • परित्यक्ता का प्रमाण पत्र

  • 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी

  • ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

  • शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद

आवेदन निराकरण की समय - सीमा

लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस