मध्य प्रदेश में मृत्यु के 1 वर्ष बाद मृत्यु के पंजीकरण की अनुमति कैसे प्राप्त करें?

Written By Manya Khare   | Reviewed By Tesz Editorial Contributors | Published on October 04, 2023



मध्य प्रदेश में, एक वर्ष से अधिक पहले हुई मृत्यु के पंजीकरण की अनुमति प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से संभव है। मृत्यु के समय पर पंजीकरण महत्वपूर्ण है, लेकिन राज्य सरकार मानती है कि विभिन्न कारणों के कारण देरी हो सकती है। एक वर्ष के बाद मृत्यु को पंजीकरण करने के लिए, परिवार के सदस्यों या कानूनी प्रतिनिधियों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

मध्य प्रदेश में मृत्यु के 1 वर्ष के बाद मृत्यु के पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

मध्य प्रदेश में मृत्यु के 1 वर्ष के बाद मृत्यु के पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

  • शहरी क्षेत्र में चिकित्सालय द्वारा जारी दस्तावेज / शपथ पत्र ( नोटरी द्वारा प्रमाणित) अथवा ग्रामीण क्षेत्र में पटवारी हल्का द्वारा प्रमाणित दस्तावेज ।
  • मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण-पत्र ।

MP ई-डिस्ट्रिक्ट पर पंजीकरण कैसे करें?

MP ई-डिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:

  • MP ई-डिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं.

  • ‘MP लोक सेवा गारंटी पोर्टल' पर क्लिक करें.

  • 'नागरिक पंजीकरण' पर क्लिक करें.

  • अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल, और पासवर्ड जैसे विवरण दर्ज करें।

mp e district register

  • कैप्चा दर्ज करें।

  • ‘अपने मोबाइल नंबर और ईमेल को सत्यापित करने के लिए यहाँ क्लिक करें' पर क्लिक करें।

  • आपके फ़ोन नंबर और ईमेल पर OTP भेजा जाएगा।

  • अपना विवरण सत्यापित करें।

  • किसी सेवा के लिए आवेदन करने से पहले, अपना प्रोफ़ाइल पूरा करें, अपना व्यक्तिगत विवरण, पता और प्रोफ़ाइल चित्र अपलोड करें। 

मध्य प्रदेश में मृत्यु के 1 वर्ष बाद मृत्यु के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

मध्य प्रदेश में मृत्यु के 1 वर्ष बाद मृत्यु के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

  • MP ई-डिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं.

  • 'MP लोक सेवा गारंटी पोर्टल' पर क्लिक करें.

  • अपने ईमेल और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें.

  • 'समाधान एक दिन' पर क्लिक करें.

  • 'प्रमाणपत्र' पर क्लिक करें.

  • 'मृत्यु के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन के लिए अनुमति' का चयन करें।

permission death certificate after one year madhya pradesh

  • 'आवेदन और शुल्क विवरण' के तहत, 'आवेदन' पर क्लिक करें।

 

permission death registration after one year madhya pradesh

  • आपकी स्क्रीन पर 'मृत्यु के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन के लिए अनुमति प्रमाणपत्र' के लिए एक आवेदन खुलेगा।permission death registration after one year application madhya pradesh

     

  • अपना विवरण ध्यान से दर्ज करें।

  • ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।

मध्य प्रदेश में मृत्यु के 1 वर्ष बाद मृत्यु के पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क

  • लोक सेवा केंद्र - रुपये 20+ लीगल शुल्क

  • MP ऑनलाइन कियोस्क - रुपये 20+ लीगल शुल्क

  • सीएससी - रुपये 20

  • ऑनलाइन - कोई शुल्क नहीं

लीगल शुल्क:

10 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों से जुड़े मामलों के लिए शुल्क 1 रुपये प्रति मामला है।
10 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों से जुड़े मामलों के लिए शुल्क 20 रुपये प्रति मामला है।

मध्य प्रदेश में मृत्यु के 1 वर्ष बाद मृत्यु के पंजीकरण की स्थिति को कैसे ट्रैक करें?

मध्य प्रदेश में मृत्यु के 1 वर्ष बाद मृत्यु के पंजीकरण की स्थिति को ट्रैक करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

permission death registration after one year application status madhya pradesh

  • आप अपने पंजीकरण संख्या या मोबाइल नंबर द्वारा अपने आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं।

  • अपना पंजीकरण संख्या या मोबाइल नंबर दर्ज करें।

  • अपने आवेदन की स्थिति देखें।

मध्य प्रदेश में मृत्यु के 1 वर्ष बाद मृत्यु के पंजीकरण की समय सीमा

शहरी क्षेत्रों के लिए: 15 कार्य दिवस

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए: 15 कार्य दिवस

संदर्भ

इस गाइड को बनाते समय, हमने आधिकृत सरकारी आदेश, उपयोगकर्ता मैनुअल्स, और सरकारी वेबसाइटों से संबंधित सामग्री जैसे उच्च गुणवत्ता वाले, विश्वसनीय स्रोतों का संदर्भ लिया है।

FAQs

What are some common queries related to Death Certificate Madhya Pradesh?
You can find a list of common Death Certificate Madhya Pradesh queries and their answer in the link below.
Death Certificate Madhya Pradesh queries and its answers
Where can I get my queries related to Death Certificate Madhya Pradesh answered for free?
Tesz is a free-to-use platform for citizens to ask government-related queries. Questions are sent to a community of experts, departments and citizens to answer. You can ask the queries here.
Ask Question