पिछड़ा वर्ग राज्य छात्रवृत्ति योजना मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश राज्य के पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओ को वितीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपनी शिक्षा पूरी करने में समर्थ हो सके!
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया
ये छात्रवृति मध्यप्रदेश में वास्तविक रूप से स्थाई निवास करने वाले उन छात्र/छात्राओ को जो कि मध्यप्रदेश राज्य द्वारा घोषित पिछड़ा वर्ग के हो, देय होगी! पात्रता उन विद्यार्थियों को हैं जिनके माता -पिता /अभिभावक की आयकर की सीमा में न आते हो, इसके साथ ही यह लाभ उन परिवार के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध नहीं होगा जिनका पास दस एकड़ से अधिक भूमि है !
लाभार्थी
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लाभार्थी वर्ग - अन्य पिछड़ी जाति
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लाभार्थी का प्रकार - छात्र
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लाभ की श्रेणी - छात्रवृत्ति
आवेदन प्रक्रिया
स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से छात्राओ को छात्रवृति राशि प्राप्त होती है !
योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें
1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का स्थाई जाति प्रमाण पत्र ।
2. आय के संबंध में पालक का स्व-घोषणा पत्र ।
3. नवीनीकरण हेतु पालक का घोषणा पत्र की ’’गत वर्ष की आय में वृद्वि नहीं हुई है।