पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृति योजना मध्यप्रदेश

Written By Gautham Krishna   | Updated on May 30, 2023



पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेशों में विशिष्ट क्षेत्रों में स्न्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों/शोध उपाधि (पी.एच.डी.) एवं शोध उपाधि उपरांत शोध कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया

पूर्ववर्ती परीक्षा में प्रथम श्रेणी में अथवा 60 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य श्रेणी (ग्रेड) शोध उपाधि (पी.एच.डी) एवं शोध उपाधि उपरांत शोध कार्यक्रमों हेतु संबंधित क्षेत्र में 02 वर्ष का अनुभव आवेदित वर्ष की 01 जनवरी को 35 वर्ष से कम। विशेष प्रकरणों में समिति द्वारा 10 वर्षो तक शिथिलनीय। स्वयं एवं परिवार की वार्षिक आय क्रिमिलियर हेतु निर्धारित आय सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

लाभार्थी

  • लाभार्थी वर्ग - अन्य पिछड़ी जाति

  • लाभार्थी का प्रकार -  छात्र

  • लाभ की श्रेणी - छात्रवृत्ति

आवेदन प्रक्रिया

योजनांतर्गत प्रतिवर्ष माह-जून के अंत तक समाचार पत्रों में विज्ञाप्ति प्रसारित की जाती है। निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमानुसार आवेदन करने के उपरांत विद्यार्थियों का चयन म.प्र. शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा गठित समीक्षा समिति और चयन समिति द्वारा किया जाता है।