उत्तर प्रदेश आवास विकास योजना

Written By Gautham Krishna   | Updated on July 30, 2023



आवास विकास परिषद द्वारा वर्ष 2023 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आवासीय योजनाएं शुरू कर रहा है। प्रवेश के तीन जिलों सुल्तानपुर, बाराबंकी और लखनऊ में यह योजना शुरू की जा रही हैं। इन जिलों में निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए अपने घर का सपना साकार करने का सुनहरा मौका है.| आवास विकास परिषद लखनऊ में सेक्टर चार अवध विहार योजना में एलआईजी और एमआईजी के 102 आवास, बाराबंकी में आवास विकास की सेक्टर पांच ओबरी योजना में 42 आवास तथा सुल्तानपुर में लोहरामऊ मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना में 48 भूखंड आवंटित किया जाएगा. 

बढ़ती महंगाई के दौर में घर खरीदना आम लोगों के बश की बात नहीं है क्योंकि घरों की कीमतें दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। जिसके कारण एक गरीब आदमी के लिए घर और फ्लैट खरीदने का सपना पूरा करना लगभग असंभव हो गया है। राज्य के गरीब नागरिकों की इस समस्या को हल करने के लिए राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है। 

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न और मध्यम आय समूहों के लिए किफायती कीमतों पर आवास उपलब्ध करा रहा है। इस योजना के माध्यम से, सरकार समावेशी सुविधाओं के साथ पर्यावरण-अनुकूल किफायती आवास प्रदान करना सुनिश्चित करेगी। योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब लोगों को आश्रय प्रदान करना है। 

कुल क्षेत्रफल – 34.07 वर्ग मीटर 
कारपेट एरिया- 22.77 वर्ग. मीटर 
दो कमरे, एक रसोई स्थान, एक स्नानघर, एक शौचालय और बालकनी। 
मात्र पांच हजार रुपये देकर फ्लैट/भवन का पंजीकरण कराया जा सकता है। 
प्रति भवन कुल लागत - रु. 6.00 लाख 
केंद्र सरकार का योगदान- 1.50 लाख रुपये 
राज्य सरकार का योगदान - रु. 1.00 लाख 
सरकार का कुल योगदान- 2.50 लाख रुपये 
चयनित पात्र लाभार्थी द्वारा वहन की जाने वाली राशि - रु. 3.50 लाख प्रति भवन/फ्लैट 
पंजीकरण के बाद शेष राशि रू.5,000/- पर ब्याज सहित 05 वर्षों में 60 मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा। 
यदि लाभार्थी द्वारा आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 02 माह के अन्दर सम्पूर्ण शेष धनराशि जमा कर दी जाती है तो कोई ब्याज नहीं देना होगा। 

लाभ

समाज के सभी वर्गों के लिए सस्ती कीमत पर अत्याधुनिक टाउनशिप विकसित करना। 
राज्य भर में रणनीतिक स्थानों पर उत्कृष्टता केंद्रों की योजना और विकास। 
विनिर्माण में नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करने के लिए मूल्य सामर्थ्य के साथ काम करता है। 
समावेशी सुविधाओं के साथ टाउनशिप विकसित करना जिसमें आधुनिक सुविधाएं, सामुदायिक सेवाएं, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, पार्क और खेल के मैदान शामिल हों। 

पात्रता

आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए 
पंजीकरण फॉर्म जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि को आवेदक की आयु न्यनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। 
कमजोर आय वर्ग श्रेणी के भवनों के लिए आवेदक की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 
लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे। 
आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य (पति/पत्नी/अविवाहित बच्चे) के नाम पर भारत के किसी भी भाग में कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। 
आरक्षित/विकलांग वर्ग के लाभार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी 
पंजीकरण के लिए परिवार की मुखिया महिला होगी या पुरुष मुखिया के साथ उसकी पत्नी संयुक्त मुखिया होगी। 

आवश्यकताएं

  • आवेदक का आधार कार्ड

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • पैन कार्ड

  • जाति प्रमाण पत्र

  • बैंक विवरण

  • आय प्रमाण

  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र

आवेदन प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

यहां होम पेज पर ही आवास विकास योजना का क्लिक टू बाय फ्लैट्स लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें।

इसके बाद अपने फ्लैट का स्थान चुनें और आवेदन पत्र भरें।

यदि आप पहले से पंजीकृत हैं तो लॉगिन करें अन्यथा पंजीकरण करें।

आवेदन से संबंधित सभी जानकारी भरें।

फॉर्म के साथ सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न करें।

आवेदन पत्र जमा करें