उत्तर प्रदेश श्रमिक स्वास्थ्य बीमा योजना

Written By Gautham Krishna   | Updated on July 30, 2023



उत्तर प्रदेश सरकार ने दिहाड़ी मजदूरों की मदद के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से यूपी श्रमिक/मजदूर स्वास्थ्य बीमा योजना एक है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा में 5 लाख रुपये तक और दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थाई विकलांगता होने पर 2 लाख रुपये तक का कैशलेस बीमा कवर दिया जाएगा। योजना के अतर्गत पंजीकृत मजदूर डीबीटी के माध्यम से अपने बैंक खातों में इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

लाभ

इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा में 5 लाख रुपये तक और दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थाई विकलांगता होने पर 2 लाख रुपये तक का कवर दिया जाएगा। 

पात्रता

श्रमिक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
श्रमिकों के पास यूपी श्रम विभाग, नगर पालिका परिषद/निगम या ग्राम सभा से पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए।
यदि आवेदक श्रमिक उपरोक्त में से किसी भी विभाग में पंजीकृत है, तो सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

आवश्यकताएं

  • आवेदक का आधार कार्ड

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • मोबाइल नंबर

  • बैंक विवरण

  • आवास प्रमाण पत्र

  • विभाग से प्रमाणीकरणज़िला

आवेदन प्रक्रिया

  • आधिकारिक वेबसाइट- www.upbocw.in पर जाएं

  • अब श्रमिक टैब पर जाएं और श्रमिक पंजियन/संशोधन मेनू पर क्लिक करें

  • श्रमिक पंजीकरण फॉर्म खोलें

  • फिर अपना आवश्यक विवरण दर्ज करें |

  • अब अप्लाई पर क्लिक करें