उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रदेश के युवाओ को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक फ्लैगशिप योजना है | इस योजना का प्रारंभ 15-09-2018 को किया गया | योजना का उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओ को वित्तीय सहायताऔर अन्य सहयोग प्रदान करना है| योजना के अंतर्गत राज्य सरकार पात्र आवेदको को अपना व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु रु. 25लाख तक ऋण उपलब्ध कराती है| ऋण धनराशि रियायती व्याज दर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से उपलब्ध कराया जाता है जो बाज़ार दर से कम है | इस धनराशि का उपयोग प्लांट एवं मशीनरी, कच्चे माल के क्रय, कार्यशील पूंजी और अन्य सम्बंधित व्ययो के लिए किया जा सकता है|
लाभ
योजना का उद्देश्य प्रदेश के युवाओ को उद्यम शीलता के लिए प्रोत्साहित करने और अन्य के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करना है | इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार युवाओ को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और अपने व्यवसाय का सफलतापूर्वक संचालन कर सके |
पात्रता
आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए |
आयु : 18 से 40 वर्ष . शैक्षणिक योग्यता न्यूतम हाई स्कूल
आवेदक किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए |
श्रेणी (पोस्ट मैट्रिक) के लिए सभी स्रोतों से वार्षिक आय - ओबीसी, अल्पसंख्यक और सामान्य रुपये 2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और श्रेणी एससी/एसटी के लिए 2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवश्यकताएं
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आवेदक का आधार कार्ड
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आयु प्रमाण पत्र
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राशन पत्रिका
आवेदन प्रक्रिया
उद्योग एवं व्यवसाय संबर्धन निदेशालय की अधिकारिक वेबसाइट पर जाये | आपके सामने होम पेज खुलेगा |
होम पेज पर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना काविकल्प दिखाई देगा इस विकल्प पर क्लिक करे| क्लिक करने के उपरांत अगला पेज खुलेगा |
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