उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

Written By Gautham Krishna   | Updated on July 30, 2023



उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रदेश के युवाओ को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक फ्लैगशिप योजना है | इस योजना का प्रारंभ 15-09-2018 को किया गया | योजना का उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओ को वित्तीय सहायताऔर अन्य सहयोग प्रदान करना है| योजना के अंतर्गत राज्य सरकार पात्र आवेदको को अपना व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु रु. 25लाख तक ऋण उपलब्ध कराती है| ऋण धनराशि रियायती व्याज दर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से उपलब्ध कराया जाता है जो बाज़ार दर से कम है | इस धनराशि का उपयोग प्लांट एवं मशीनरी, कच्चे माल के क्रय, कार्यशील पूंजी और अन्य सम्बंधित व्ययो के लिए किया जा सकता है|

लाभ

योजना का उद्देश्य प्रदेश के युवाओ को उद्यम शीलता के लिए प्रोत्साहित करने और अन्य के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करना है | इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार युवाओ को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और अपने व्यवसाय का सफलतापूर्वक संचालन कर सके | 

पात्रता

आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए |

आयु : 18 से 40 वर्ष . शैक्षणिक योग्यता न्यूतम हाई स्कूल

आवेदक किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए |

श्रेणी (पोस्ट मैट्रिक) के लिए सभी स्रोतों से वार्षिक आय - ओबीसी, अल्पसंख्यक और सामान्य रुपये 2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और श्रेणी एससी/एसटी के लिए 2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवश्यकताएं

  • आवेदक का आधार कार्ड

  • आयु प्रमाण पत्र

  • राशन पत्रिका

आवेदन प्रक्रिया

उद्योग एवं व्यवसाय संबर्धन निदेशालय की अधिकारिक वेबसाइट पर जाये | आपके सामने होम पेज खुलेगा |

होम पेज पर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना काविकल्प दिखाई देगा इस विकल्प पर क्लिक करे| क्लिक करने के उपरांत अगला पेज खुलेगा |

पंजीकरण फॉर्म में मांगी गई समस्त सूचनाये जैसे नाम पिता का नाम जन्मतिथि मोबाइल न. ई मेल आईडी, जनपद , राज्य , योजना का नाम भरे |

समस्त सूचनाये भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करे |