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समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्वाश्रम में निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना मध्यप्रदेश
Written By Gautham Krishna
| Updated on May 30, 2023
पात्रता के मापदंड
- विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त वृद्वाश्रमों में निवासरत अंत:वासी
अर्हताएं
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मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
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वृद्वाश्रम में निवासरत 60 वर्ष से अधिक आयु के अंत:वासी।
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समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।
सहायता
- रूपये 600/-
सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-
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स्वयं की तीन फोटो
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आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
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ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
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शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
आवेदन निराकरण की समय - सीमा
- लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस